विधि के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए BCI ने एक नया नियम बनाया है

विधि के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए BCI ने एक नियम बनया है, जिसके तहत उम्मीदवारों को स्नातक होने के तीन साल के भीतर AIBE (अखिल भारतीय बार परीक्षा) उत्तीर्ण करने की अनुमति है। जारी किए गए आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित इस निर्णय से नए कानून स्नातकों को अखिल भारतीय बार परीक्षा को तुरंत पास किए बिना अदालतों में अभ्यास जारी रखने की अनुमति मिलती है, जो अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) परीक्षाः BCI (Bar council of India )ने अखिल भारतीय बार परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की अखिल भारतीय बार परीक्षाः (BCI) ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) पास करने की समय सीमा एक साल और बढ़ा दी है। आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित इस निर्णय से नए विधि स्नातकों को अखिल भारतीय बार परीक्षा पास किए बिना अदालतों में अभ्यास जारी रखने की अनुमति मिल गई है, जो अभ्यास का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इस कदम का उद्देश्य 2023-24 को लाभ पहुंचाना है और जो पहल के लिए उपस्थित होने में समय की क कर रहे हैं। पहले, नये नामांकित अधिवक्ताओं को नामांकन के दो साल के भीतर अखिल भारतीय बार परीक्षा पास करना आवश्यक था, ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा पास होने तक प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता था। नए विस्तार के साथ, इस अवधि को तीन साल तक शिथिल कर दिया गया है। BCI ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद लगातार होने वाली रुकावटों, विधि (कानून) की डिग्री जारी करने में विश्वविद्यालयों की देरी और परीक्षा केंद्रों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कई राज्य बार काउंसिल और लॉ ग्रेजुएट एसोसिएशन ने प्रशासनिक और व्यावहारिक अधिक समय का अनुरोध किया था।
BCI, "परिषद ने नए अधिवक्ताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार किया है। विस्तार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी युवा वकील को केवल प्रक्रियागत देरी के कारण कानूनी अभ्यास जारी रखने से अनुचित रूप से रोका न जाए।" नए अधिवक्ताओं के लिए क्या है महत्वपूर्ण बात इस छूट के साथ, अपने संबंधित राज्य बार काउंसिल में नामांकित विधि स्नातकों के पास अब AIBE को सफलतापूर्वक पास करने के लिए तीन साल तक का समय होगा। इस अवधि के दौरान, वे कानून का अभ्यास जारी रख सकते हैं और अदालती कार्यवाही में उपस्थित हो सकते हैं। हालाँकि, अभ्यास का प्रमाण पत्र अभी भी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही जारी किया जाएगा। जो अधिवक्ता विस्तारित समय सीमा के भीतर AIBE को पास करने में विफल रहते हैं, उन्हें परीक्षा पास करने तक अभ्यास से अस्थायी। निलबन का सामना करना पड़ेगा।

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